रांची,गौतम ठाकुर की रिपोर्ट:रांची के इस इलाके में लगी धारा 144, आदेश जारी। रांची झारखंड की राजधानी रांची के एक इलाके में धारा 144 लगाई गई है। इसका आदेश रांची जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। इस अवधि में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है।नये विधान सभा भवन में पंचम झारखंड विधान सभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर, 2023 तक निर्धारित है। रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधान सभा परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 15 दिसंबर, 2023 के प्रातः 6 बजे से 21 दिसंबर, 2023 की रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
