हरदोई:उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक अदालत ने तीन साल की मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।आरोपी चचेरे भाई द्वारा दुष्कर्म की शिकार मासूम के साथ हैवानियत का यह मामला पिता ने दर्ज कराया था।पिता और मां ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल जांच और मासूम के बयान के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई।जानकारी के मुताबिक, आरोपी का नाम अशोक (29) है. वह बेनीगंज कोतवाली के सलेमपुर गांव का रहने वाला है. पीड़िता रिश्ते में आरोपी की चचेरी बहन लगती है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 4 नवंबर 2020 को मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसे बिस्कुट देने के बहाने बुलाया और गोद में उठाकर ले गया।काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान आरोपी गांव के एक खेत में मासूम के साथ दुष्कर्म करता हुआ दिखाई दिया. परिजनों को देखकर आरोपी मौके से भाग गया. इसके बाद पीड़िता के पिता ने अगले दिन थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया और घटनास्थल की फोरेंसिक टीम से जांच कराई।
