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Varanasi:ज्ञानवापी में पूजा पर रोक लगाने की याचिका, आधी रात को खुला सुप्रीम कोर्ट

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वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला जज कोर्ट की ओर से बुधवार को मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिला। हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार दिया गया। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश दिया कि सात दिनों के भीतर व्यासजी तहखाने में पूजा- पाठ की व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल किया जाए। कोर्ट के नियमित पूजा का आदेश जारी होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर इसे खोलने की तैयारी शुरू की गई। इसके बाद मुस्लिम पक्ष एक्टिव हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद की संचालक अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा को रोकने की मांग की गई। अहले सुबह करीब 3 बजे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का आदेश दिया गया।

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